रेप से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा पाए आरोपी को बरी कर दिया है. इस केस में पीड़िता ने अपने कजिन (रिश्ते के भाई) पर आरोप लगाया था कि उसने शादी की बात कहकर एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए. निचली अदालत ने फैसला भी दे दिया लेकिन हाई कोर्ट ने अब बड़ी बात कही है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/physical-relation-word-use-without-evidence-not-proves-rape-delhi-high-court-verdict/2970591
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