सीटीएस व्यवस्था के तहत चेक को निपटान के लिये भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी जगह समाशोधन गृह के जरिये भुगतान करने वाली शाखा को अन्य जरूरी आंकड़े के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी तस्वीर भेजी जाती है. इससे समय की बचत होती है और चेक के समाशोधन और संग्रहण में लगने वाला समय बचता है.
source https://zeenews.india.com/hindi/india/rbi-directs-to-all-banks-for-opening-on-31-march-for-government-related-works/874552
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