Thursday, May 28, 2020

प्रवासी मजदूरों पर SC का अ​हम आदेश, 'बस-ट्रेन का किराया नहीं लिया जाएगा, राज्य सरकार करे व्यवस्था'

 प्रवासी मजदूर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रवासी मजदूरों से बस और रेल का किराया नहीं लिया जाएगा.

source https://zeenews.india.com/hindi/india/states/supreme-courts-order-on-migrant-labourers/687726

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